रेलवे ने यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन देखा गया है कि जानकारी न होने के कारण यात्री सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक सुविधा यह है कि कन्फर्म रेल टिकट लेने वाला व्यक्ति यदि किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाए तो उसके संबंधी किसी वयस्क को संशोधित टिकट आवंटित किया जा सकता है।

इसी तरह निश्चित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने पर बाराती, छात्र व सरकारी कर्मचारियों को भी संशोधित टिकट देने की व्यवस्था है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, किसी रेलगाड़ी के कन्फर्म टिकट लेने वाला व्यक्ति किन्हीं कारणों से स्वयं यात्रा नहीं कर पाए तो उस टिकट पर उसके माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पत्नी (पत्नी के नाम से टिकट हो तो पति) यात्रा कर सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि इसके लिए जरूरी यह है परिजन का नाम राशनकार्ड में या अन्य दस्तावेज में होना चाहिए। यह सुविधा लेने के लिए रेलगाड़ी के प्रस्थान के 24 घंटे पहले मुख्य आरक्षण निरीक्षक (सीआरएस) को आवेदन देना होगा। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी कर्मचारी कन्फर्म टिकट लेने के बाद सफर नहीं कर पाए तो उसके बदले उसी टिकट पर दूसरा कर्मचारी यात्रा कर सकता है, बशर्ते रेलगाड़ी छूटने के 24 घंटे पहले सीआरएस को आवेदन दे दिया जाए। रेलवे ने छात्रों और बारातियों को भी सहूलियत दी है।

किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था का छात्र या किसी बाराती दल का सदस्य टिकट लेने के बाद यात्रा नहीं कर पाए तो उसके स्थान पर उसी संस्था या बाराती दल के दूसरे सदस्य को संशोधित टिकट दिया जा सकता है। यह सुविधा लेने के लिए 48 घंटे पूर्व संस्था प्रमुख या समारोह के मुखिया की ओर से आवेदन करना होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छात्र और बारातियों में से मात्र 10 प्रतिशत सदस्यों को ही यह सुविधा दी जा सकेगी।
- See more at: http://nationalparivartan.com/SubCategoryDetails.aspx?Id=571#sthash.doRk9BQm.dpuf

link-->>
http://nationalparivartan.com/SubCategoryDetails.aspx?Id=571

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
મારું કામ ગમતું કામ © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top